सरकारी योजना :
देखिए क्या है खास मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ केवल एक परिवार की 2 बेटियाँ ही उठा सकती हैं। कन्या विवाह योजना में सामूहिक विवाह का आयोजन भी करवाया जाता है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विधवा, अनाथ तथा निराक्षित कन्याओं को भी शामिल किया गया है। कन्या विवाह योजना के द्वारा परिवार को विवाह के समय आने वाली आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है।
छत्तीसगढ़ :
छत्तीसगढ़ सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटी के विवाह पर मदद देने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लागू की है। MKVY में प्रदेश सरकार द्वारा ₹25000 की राशि आर्थिक सहायता दी जाती है। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कन्या विवाह योजना का क्रियान्वयन और संचालन किया जाता है।
कन्या विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए। कन्या विवाह योजना का लाभ केवल एक परिवार की 2 बेटियाँ ही उठा सकती हैं। कन्या विवाह योजना में सामूहिक विवाह का आयोजन भी करवाया जा सकता है।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंदर विधवा, अनाथ तथा निराश्रित कन्याओं को भी सम्मिलित किया गया है। कन्या विवाह योजना के द्वारा परिवार को विवाह के समय आने वाली आर्थिक कठिनाइयों से छुटकारा मिल सकता है।
कन्या विवाह योजना शादी-ब्याह में होने वाली फिजूलखर्ची रोकने में भी यही योजना कारगर साबित हो सकती है। Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के द्वारा लाभार्थियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा एवं सादगी पूर्ण विवाह को बढ़ावा मिलेगा। कन्या विवाह योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा तथा विवाह में दहेज के लेन-देन पर रोकथाम करने में भी योजना के माध्यम से सहायता प्राप्त की जा सकती है।
इतनी मिलेगी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में मदद :
गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)जीवन-यापन करने वाले परिवार/मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना का कार्ड रखने वाले परिवार की 18 साल से अधिक आयु की अधिकतम दो बेटियाँ को कन्या विवाह योजना के तहत लाभ मिल सकता है।
कन्या विवाह योजना में हर कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 25,000/- रूपये की राशि खर्च किए जाने का प्रावधान है।
कन्या विवाह योजना में वर-वधु हेतु श्रृंगार सामग्री पर राशि 5,000/- रूपये, अन्य उपहार सामग्री पर राशि 14,000/- रूपये, वधु को बैंक ड्राफ्ट के रूप में राशि 1,000/- रूपये तथा सामूहिक विवाह आयोजन पर प्रति कन्या राशि 5,000/-रूपये तक खर्च की जा सकती है।
राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में विधवा/अनाथ/निराश्रित कन्याओं को भी इस योजना में शामिल किया गया है।
कन्या विवाह योजना के लाभ एवं विशेषता:
छत्तीसगढ़ कन्या विवाह योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरंभ किया गया है।
MKVY योजना के तहत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटी के विवाह के लिए ₹25000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है।
कन्या विवाह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या की उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
MKVY में एक परिवार ही केवल 2 लड़कियां ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
इस योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह का आयोजन भी करवाया जाने का प्रावधान है।
विधवा, अनाथ एवं निरीह कन्या भी इस योजना लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
विवाह के समय आने वाली आर्थिक कठिनाइयों से निपटने में MKVY योजना से मदद मिलेगी।
MKVY योजना विवाह में होने वाली फिजूलखर्ची रोकने में भी कारगर साबित होगी।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा एवं दहेज के लेनदेन पर भी रोकथाम लग सकती है।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए पात्रता
आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।
कन्या की उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
कन्या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से होनी चाहिए।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज:
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
आयु का प्रमाण
विवाह प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
मोबाइल नंबर
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
यदि आप छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस प्रक्रिया को अपनाना होगा।
सबसे पहले आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ पर्यवक्षेक/ बाल विकास परियोजना अधिकारी/ जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के पास जाना है।
आपको वहां से छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन पत्र लेना है।
अब आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करनी है।
इसके बाद आप सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करें।
अब आपको यह आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय में जमा करना है।
इस प्रकार आप छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनाका लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ पाने के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवक्षेक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी।